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ट्रिपल तलाक पर बिल को कैबिनेट की मंजूरी

तीन तलाक पर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट से बैन किए जाने के बाद तीन तलाक पर मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला है। शुक्रवार को तीन तलाक के खिलाफ सख्त कानून वाले बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस बिल के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वो गैरजमानती अपराध माना जाएगा। ऐसे शख्स को तीन साल की सजा भी हो सकती है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने तर्क दिया है कि उच्चतम न्यायालय से बैन किये जाने के बाद भी लगातार तीन तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। तीन तलाक को लेकर कानून में तीन सजा का कोई प्रावधान नहीं था। इसी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ मजबूत कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
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